‘अदालत को भरोसा दीजिए कि केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे’, कोर्ट में ED के जवाब से बढ़ सकती है दिल्‍ली के CM की मुसीबत

नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को द‍िल्‍ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा कि आप या तो अदालत को भरोसा दीजिए कि इनके (सीएम केजरीवाल) पेश होने पर इन्‍हें गिरफ्तार नहीं करेंगे या फिर यह बताइए कि गिरफ्तारी को लेकर इनके खिलाफ आपके पास क्‍या सबूत हैं? कोर्ट ने स्‍पष्‍ट तौर पर ED के वकील से पूछा कि क्‍या केजरीवाल के खिलाफ दस्‍तावेज हैं? इस पर ED ने कहा कि उसके पास डॉक्‍यूमेंट्स हैं.

ईडी के समन के खिलाफ दिल्‍ली हाईकोर्ट पहुंचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने ED पूछा, ‘आप या तो अदालत को भरोसा दीजिए की इनके पेश होने पर गिरफ्तार नही करेंगे या फिर यह बताइए कि इनको गिरफ्तार करने को लेकर आपके पास क्या सबूत है? क्‍या केजरीवाल के खिलाफ दस्‍तावेज हैं?’ अदालत के जवाब पर ED ने कहा कि जांच एजेंसी के पास दस्‍तावेज हैं. ईडी ने आगे कोर्ट को बताया कि केजरीवाल गुरुवार को भी समन पर पेश नहीं हुए. उन्‍हें गुरुवार 11 बजे पेश होना था, लेकिन वह फिर से पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए.

केजरीवाल पेश नहीं होंगे तो…
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक केजरीवाल (ईडी के समक्ष) पेश ही नहीं होंगे तो उन्‍हें कैसे पता चलेगा कि ED आखिरकार उनसे क्या जानकारी या डॉक्यूमेंट चाहती है. समन अक्टूबर से शुरू होता है. अब सवाल पैदा होता है कि अब तक आपने अग्रिम जमानत अर्जी अदालत में क्यों नहीं दाखिल की. केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में पेश वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह समन उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी का बहाना है. 25 हजार पेज उन्होंने (ED) तैयार कर रखे हैं. हमारे जवाब में सबकुछ है तो वे क्या जानना चाहते हैं? सिंघवी ने आगे कहा कि ED सिर्फ चुनाव में हमें खुलकर हिस्सा लेने नहीं देना चाहती है, इसलिए गिरफ्तारी की तलवार मेरे सिर पर लटकाए रखना चाहते हैं. सिंघवी ने आगे कहा कि पिछली बार जब पांच राज्यों के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हुई थी, तब समन जारी होने की शुरुआत हुई थी.

ED के समन चुनावी समन है- केजरीवाल
सीएम केजरीवाल के वकील ने एक बार फिर कहा कि जांच एजेंसी उनके क्‍लाइंट को यह भी नहीं बता रही है कि समन संदिग्ध या गवाह के रूप में जारी की जा रही है. अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, ताकि मैं संबंधित रिकॉर्ड एकत्र कर सकूं और पूछताछ में एजेंसी को संतुष्ट कर सकूं? क्या यह कुछ ऐसा है जो मैं अचानक पूछ रहा हूं? हमारे सवाल का जवाब ईडी ने नहीं दिया है. मुझे इस बात की आशंका है कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्‍होंने आगे कहा कि 2 महीने का इंतजार ED नीं कर सकती है, जबकि पिछले साल से समन जारी कर रही है. सिंघवी ने कई अदालतों के पुराने आदेशों का हवाला दिया जिनमें आरोपी या वांछित को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से राहत दिया गया है.

ED का पक्ष
जांच एजेंसी ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू हाईकोर्ट में पुश हुए. उन्‍होंने कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्‍य है या नहीं, इसपर फैसला नहीं हो जाता तब तक इस याचिका पर सुनवाई कैसे की जा सकती है? वहीं, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने डीके शिवकुमार मामले का.हवाला देते हुए प्रोटेक्शन की मांग की. कोर्ट ने सिंघवी से पूछा कि क्या आपने ED के समन का जवाब दिया. इस पर अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि ED के सभी समन के जवाब दिए गए हैं.

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